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Liquor and Beer Shops Closed : शराब के शौकीन ध्यान दें… आज से यूपी के इन जिलों दो दिन बंद रहेंगी शराब और बीयर की सभी दुकानें

Liquor and Beer Shops Closed : यूपी में अंग्रेजी शराब (Liquor Shops) और बीयर की दुकानें 12 फरवरी से 14 फरवरी की शाम 6 बजे तक दो दिनों के लिए बंद रहेंगी। चुनाव आयोग (Election Commission) के आदेश के तहत यूपी चुनाव 2022 (UP Election 2022) के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान (2nd Phase Election) के चलते शराब और बीयर की दुकानें बंद (Wine and Beer Shops Closed) रखने की घोषणा कर दी गई है।

बिजनोरFeb 12, 2022 / 11:22 am

lokesh verma

Liquor and Beer Shops Closed : आज से यूपी के इन जिलों दो दिन बंद रहेंगी शराब और बीयर की सभी दुकानें।

Liquor and Beer Shops Closed : शराब के शौकीनों के लिए फिर बुरी खबर है। आज से फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शराब (Liquor Shops) और बीयर की दुकानों के साथ देसी शराब की सभी दुकानें 14 फरवरी की शाम तक बंद हो जाएंगी। निर्वाचन आयोग (Election Commission) के निर्देशानुसार, 14 फरवरी को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसलिए आज यानी 12 फरवरी को चुनाव प्रचार थमने के साथ ही शाम 6 बजे से शराब और बीयर की सभी दुकानें (Wine Shops Closed) कर दी जाएंगी। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Election 2022) के दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान (2nd Phase Election) होगा। जिनमें सहारनपुर, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली की 55 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही इन जिलों की सीमाओं से सटे जिलों के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी शराब और बीयर की दुकान बंद रहेंगी।
दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तहत दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा, जिसको देखते हुए निर्वाचन आयोग के नियमानुसार चुनाव प्रचार आज 12 फरवरी की शाम 6 बजे तक बंद हो जाएगा। इसके साथ ही शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए शाम 6 बजे से ही 9 जिलों में शराब और बीयर की दुकानें 48 घंटे के लिए बंद हो जाएंगी। इसको लेकर आबकारी विभाग की ओर से निर्देश जारी हाे चुके हैं। सभी शराब की दुकानों को चुनाव संपन्न होने के बाद 14 फरवरी को मतदान संपन्न होने के बाद खोला जा सकेगा। इस तरह वेस्ट यूपी की हजारों शराब और बीयर की दुकानें बंद रहेंगी।
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उत्तराखंड में भी बंद रहेंगी शराब दुकानें

निर्वाचन आयोग के नियमानुसार, मतदान वाले जिलाें के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी शराब और बीयर की दुकानें बंद रहेंंगी। बता दें कि बिजनौर और रामपुर जिले की सीमाएं उत्तराखंड से मिलती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के इन जिलों के साथ उत्तराखंड में भी कुछ दुकानें बंद रहेंगी। सभी दुकानें 14 फरवरी को मतदान के बाद खुल सकेंगी।
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होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में भी नहीं परोसी जाएगी शराब

मतदान वाले जिलों के सभी जिला अधिकारियों ने शराब परोसने वाली सभी दुकानों के साथ होटलों, रेस्टोरेंट, क्लब को भी मतदान के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए हैं, जहां शराब परोसी जाती है। इसके साथ ही भांग के ठेकों को भी बंद किया जाएगा। ये सभी मतदान की समाप्ति पर 14 फरवरी को शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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