भोपाल। पुराने नोटों को लेकर एक और नई खबर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करने को लेकर ये गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक 30 दिसंबर तक 5000 से ज्यादा पुराने नोट किसी अकाउंट में एक बार ही जमा कराए जा सकते हैं। हालांकि इससे कम की रकम पहले की ही तरह कई बार जमा की जा सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने बैंकों में पुराने नोट जमा करने की सीमा 30 दिसंबर तक रखी है।
नोटबंदी के फैसले को 30 दिसम्बर को 50 दिन पूरे होने जा रहे हैं। पीएम नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता से 50 दिन का समय मांगा था। माना जा रहा है सरकार पर भी बचे हुए दस दिनों में स्थिति सुधारने का दबाव है। आरबीआई की गाइडलाइन्स भी इसी से जोड़कर देखी जा रही हैं। नए फैसले के मुताबिक 5000 से ज्यादा की रकम जमा कराने के लिए बैंक को इसकी वजह बतानी होगी।
बातचीत का रहेगा रिकॉर्ड
इतना ही नहीं पैसा जमा करने वाले को बैंक के दो अफसरों की मौजूदगी में बताना होगा कि वह अब तक पैसे क्यों नहीं जमा करवा पाया। ग्राहक और बैंक के बीच की ये बातचीत रिकॉर्ड में रखी जाएगी ताकि बाद में इसकी छानबीन की जा सके।
अभी तक बैंक से नकदी निकालने की लिमिट के बाद अब बैंक खातों में नकद जमा करने की सीमा तय कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक, बैंक खाते में केवल एक ही बार 5000 रुपये से ज्यादा की रकम जमा करा सकेंगे। यह नया निर्देश इस साल 30 दिसबंर तक लागू रहेगा।
कालेधन को सफेद करने से रोकने के लिए है फैसला
सरकार ने अब बैंकों में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करने की सीमा तय कर दी है। नए आदेश के तहत अब आप 30 दिसंबर तक एक अकाउंट में 5,000 रुपये से ज्यादा मूल्य के पुराने नोट सिर्फ एक बार जमा कर पाएंगे। बैंक खातों के जरिए काले धन को सफेद करने के सिलसिले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह नया फैसला लिया है।
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नई गाइडलाइन्स के मुताबिक केवाईसी अपडेटेड ग्राहक का पैसा ही जमा किया जाएगा। यदि किसी ग्राहक का केवाईसी अपडेट नहीं है तो 50 हजार रुपये तक ही जमा किए जाएंगे। हालांकि ये नया फैसला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित या जमा की गई रकम पर लागू नहीं होगा।
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वित्त मंत्रालय के मुताबिक बड़े नोट बैंक खातों में बार-बार नहीं जमा कराए जा सकते हैं। लोग अब 5,000 रुपये तक जमा करा सकते हैं जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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