भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाला ब्याज की दर में 0.15 प्रतिशत की कटौती की है। पीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में इसका फैसला लिया गया। कहा जा रहा था कि ईपीएफओ वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ईपीएफ पर 8.8 प्रतिशत ब्याज दर को कायम रख सकता है।
प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) के निष्क्रिय खातों में पड़े धन पर अब ब्याज मिलेगा। लेकिन यह ब्याज केवल उन्हीं खातों पर मिलेगा जो 36 महीने या इससे भी पुराने हैं। 2011 से लेकर अब तक पीएफ के निष्क्रिय खातों पर ब्याज नहीं मिलता था। यदि 36 महीनों में किसी पीएफ खाते में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया है तो उन्हें निष्क्रिय खातों की सूची में गिना जाता था।
यदि आप का पीएफ अकाउंट भी बंद हो गया है या फिर काफी लम्बे समय से आपने अपना पीएफ अकाउंट चैक नहीं किया है तो इस तरह आप अपनी मेहनत की कमाई को वापस पा सकते हैं। आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ के तौर पर काटा जाता है, यदि आप अपने पीएफ अकाउंट को लेकर किसी जानकारी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना रुका हुआ पैसा वापस पा सकते हैं।
अगर किसी पीएफ खाते में लगातार 36 महीने तक पैसे जमा नहीं होते हैं, तो वह निष्क्रिय हो जाता है। पिछले साल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ऐसे बंद पड़े खातों का पता करने में पीएफ खाताधारकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाई है। इसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर इनऑपरेटिव हेल्प डेस्क पर अपना केस और अपना नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कराना होगा।
इसके बाद कंप्यूटर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाइ करने के लिए एक पिन भेजेगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपके नंबर पर एक एसएमएस आएगा। इस एसएमएस में एक आईडी होगी, जो भविष्य में पहचान के तौर पर काम करेगी।
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आपका खाता पता चल जाने पर ईपीएफओ आपको इसकी जानकारी देगा। अगर आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपको पीएफ खाते से पैसा निकालना होगा। ऐसी स्थिति में पैसे निकालने के लिए आपको फॉर्म-19 भर कर जमा करना होगा।
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वहीं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपना पिछला बंद पड़ा पीएफ खाता मौजूदा ईपीएफ अकाउंट या यूएएन के साथ मर्ज कराना होगा। पिछले पीएफ खाते को मौजूदा खाते के साथ मर्ज कराने के लिए आपको अपने मौजूदा नियोक्ता के जरिये ईपीएफओ को एक अर्जी भेजनी होगी।
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इस प्रक्रिया को पूरा होने में आम तौर पर एक महीने तक का वक्त लगता है। इसके लिए आप ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल की मदद भी ले सकते हैं। वहीं अगर आपके बंद पड़े पीएफ खाते का पता नहीं चल पाता है, तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसके बाद ग्रिवांसेज सेल में फॉलोअप कर सकते हैं।
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