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रविवार छोड़कर सुबह 6 से रात 8 तक खुलेंगी दुकानें
दुकान दार रविवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य 6 दिन सुबह 6 से रात 8 बजे तक बाजार की दुकानें खल सकेंगे। जारी आदेश में कहागया है कि, सैलून की दुकान में एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ एक कुर्सी छोड़कर निर्धारित दो गज की दूरी बनाए रखते हुए खुलेंगी। हालांकि, सैलून में विजिटर या वेटिंग करने वालों को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकल स्पोर्ट्स की रूल ऑफ सिक्स के नियम के अनुसार, अनुमति रहेगी। टीम या ग्रुप खेल गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
इनपर अब भी प्रतिबंध