टेम्परेरी परमिट (टीपी) जारी नहीं होने के कारण प्रदेशभर में अधिकांश बसों के पहिए थम गए। बस संचालकों ने बसों को खड़ा कर दिया। बस नहीं चलने से बड़ी संख्या में यात्री परेशान होकर भटकते रहे। आरटीओ अधिकारियों के अनुसार हाई कोर्ट की गाइडलाइन के तहत टीपी अधिकतम 4 माह के लिए जारी की जाती है।
यह भी पढ़ें: एमपी में खत्म हुआ रजिस्ट्री का फर्जीवाड़ा, दो लोगों को नहीं बेच सकेंगे जमीन, मकान या प्लॉट बसों के लिए टीपी जारी नहीं होने के संबंध में उमरिया आरटीओ संतोष पाल ने बताया कि हाईकोर्ट की गाइडलाइन है कि बसों की टीपी 4 माह के लिए ही जारी किए जाएं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर हमने परमिट जारी नहीं किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब बस संचालकों को 5 साल के लिए जारी किए जानेवाले स्थाई परमिट ही लेने होंगे।