सभी जिले जहां कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिशत औसत 20 से अधिक है, वहां विवाह समारोह, शव यात्रा, उठावना और मृत्यु-भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा होली, शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों को देखते हुए अतिरिक्त स्थानीय प्रतिबंध लागू करने संबंधी सलाह के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, रतलाम और खरगोन में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉक डाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं, उद्योग इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों और औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने और जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए छूट रहेगी।
इन सात शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। सभी परीक्षाएँ पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। इनमें प्रतियोगी परीक्षाएँ भी सम्मिलित हैं। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को आने-जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।