मध्यप्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के चयनित अभ्यर्थियों के स्कूलों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुक्रवार 14 जून से शुरू की है, जो 18 जून तक चलेगी। इसके बाद सभी जिला स्तर पर दस्तावेजों का फेरिफिकेशन 21 जून से 23 जून के बीच किया जाएगा। गौरतलब है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 का आयोजन दो अगस्त 2023 को हुआ था। स्कूल शिक्षा विभाग के 7591 पदों पर और जनजातीय कार्य विभाग के 1129 पदों पर नियुक्ति की जा रही है।
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जब पदों की विज्ञप्ति निकाली गई थी, तब पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। इसके बाद जब परिणाम घोषित हुए तो 13 फीसदी पदों को होल्ड कर दिया गया।
लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के आदेश के मुताबिक यदि स्कूल चयन से लेकर प्रोफाइल पंजीयन तक की कार्यवाही निर्धारित समय में पूरी नहीं की गई तो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
CM की घोषणा के बाद भी नहीं मिला 100 फीसदी वेतन
इससे पहले मप्र शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की परीक्षा में चयनित होने के बाद ज्वाइनिंग पा चुके स्कूल शिक्षकों को आज तक 100 फीसदी वेतन नहीं दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने 12 अप्रैल 2023 को नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग के दूसरे साल से ही 100 फीसदी वेतन देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक आदेश जारी नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश के शिक्षक उस घोषणा के अमल का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए नवनियुक्त शिक्षकों को प्रथम वर्ष में 70 फीसदी वेतन, दूसरे साल 80 फीसदी और तीसरे साल 80 फीसदी वेतन देने का प्रावधान किया था। लेकिन, बाद में मुख्यमंत्री ने इसे बदलते हुए दूसरे साल से ही 100 फीसदी वेतन देने का ऐलान किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है।