scriptएग्जाम में आए बच्चों के 30% से कम नंबर तो जाएगी शिक्षकों की नौकरी, विभाग का सख्त आदेश | students score less than 30 percent marks in exam then Guest Faculty will lose their jobs department strict order | Patrika News
भोपाल

एग्जाम में आए बच्चों के 30% से कम नंबर तो जाएगी शिक्षकों की नौकरी, विभाग का सख्त आदेश

Guest Faculty : बच्चों का शेक्षणिक स्तर गिरने पर अतिथि शिक्षकों पर गिरेगी गाज। 30 फीसदी नंबर घटने पर जाएगी नौकरी, लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किए।

भोपालMay 31, 2024 / 08:55 am

Faiz

guest faculty
मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नौकरी ( Guest Faculty job ) पर तलवार लटक गई है। इसका कारण ये है कि अब सरकारी स्कूलों ( Government School ) में 30 फीसदी से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। अब तक 4 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों की सूची तैयार की जा चुकी है। हालही में इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ( directorate of public instruction ) की ओर से आदेश भी जारी ( order issue ) किए गए थे।
दरअसल शिक्षा स्तर और गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग में अपात्र अतिथि शिक्षकों पर सरकार की यह एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है। इसमें सरकारी स्कूल के परीक्षा परिणामों को लेकर संबंधित क्लास के साथ संबंधित विषय के अथिति शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार की गई है।
यह भी पढ़ें- ‘बस देरी से क्यों आई’ पूछना पड़ा जान पर भारी, ट्रेवल्स स्टाफ ने यात्रियों की कर दी पिटाई, Video

बोर्ड एग्जाम में 30% से कम रिजल्ट आया तो जाएगी नौकरी

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार अब एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की सालाना परीक्षा में 30 परसेंट या उससे कम परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को अगले सत्र में पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इस आदेश से राज्य के करीब 15 हजार अतिथि शिक्षकों पर सीधा असर पड़ेगा।
यह भी पढ़ें- बिजली चोरी की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम, नाम भी रहेगा गोपनीय, जानें स्कीम

आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों में नाराजगी

राज्य सरकार के इस आदेश से अतिथि शिक्षकों में नाराजगी है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि छात्र-छात्राओं का रिजल्ट ख़राब आने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बल्कि सरकार की गलत नीतियों और प्राचार्यों की है।

Hindi News / Bhopal / एग्जाम में आए बच्चों के 30% से कम नंबर तो जाएगी शिक्षकों की नौकरी, विभाग का सख्त आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो