scriptअब इन मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों पर होगा कड़ा एक्शन, नए नियम लागू | strict action will be taken on these multiplexes and cinema houses | Patrika News
भोपाल

अब इन मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों पर होगा कड़ा एक्शन, नए नियम लागू

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों के संचालन के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं।

भोपालDec 27, 2022 / 02:02 pm

Faiz

News

अब इन मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों पर होगा कड़ा एक्शन, नए नियम लागू

मध्य प्रदेश में अब से बिना मंजूरी लिए सिनेमाघरों के संचालन पर सरकार द्वारा कड़ा जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों के संचालन के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं।

आपको बता दें कि, नए नियम के अनुसार नगर निगमों में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों के संचालन की मंजूरी देने का अधिकार अब आयुक्त के पास ही रहेंगे। इसके साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में इसका प्रभार जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है।

News
News
News

नए नियम के तहत अब से बिना मंज़ूरी के मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों का संचालन करने पर अब 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी संचालन किया गया तो पांच हजार रुपए प्रति दिन के हिसाब से दंड भी लगाया जाएगा। पहले सारे अधिकार और निर्णय वाणिज्यिक कर विभाग के पास थे। बाद में इन्हें नगरीय विकास एवं आवास के तहत कर दिया गया। अब फिर से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों के संचालन को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। निजी स्तर पर जमीन के उपयोग संचालन मंजूरी के लिए कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।

 

यह भी पढ़ें- कलेक्टर ने 13 साल के बच्चे को बनाया स्वच्छता का ब्रांड एंबेसडर, छात्र के सुझाव ने किया कमाल

 

बेजुबान से प्यार की मिसाल : डॉग की मौत पर किया अंतिम संस्कार, देखें वीडियो

https://youtu.be/hr8_DQIFlOw

Hindi News / Bhopal / अब इन मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों पर होगा कड़ा एक्शन, नए नियम लागू

ट्रेंडिंग वीडियो