आपको बता दें कि, नए नियम के अनुसार नगर निगमों में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों के संचालन की मंजूरी देने का अधिकार अब आयुक्त के पास ही रहेंगे। इसके साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में इसका प्रभार जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है।
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50 हजार जुर्माना और रोज 5 हजार का दंड
नए नियम के तहत अब से बिना मंज़ूरी के मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों का संचालन करने पर अब 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी संचालन किया गया तो पांच हजार रुपए प्रति दिन के हिसाब से दंड भी लगाया जाएगा। पहले सारे अधिकार और निर्णय वाणिज्यिक कर विभाग के पास थे। बाद में इन्हें नगरीय विकास एवं आवास के तहत कर दिया गया। अब फिर से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों के संचालन को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। निजी स्तर पर जमीन के उपयोग संचालन मंजूरी के लिए कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।
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