गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग ने देसी 31 अक्टूबर 2021 तक लागू व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। काष्त चिरान के मामले में छोटे कारिगरों के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। काष्त चिरान विनियम संशोधन अधिनियम 2021 को भी कैबिनेट ने पारित किया है।
राज्य में निवेश के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। खनिज विकास निगम में खनिज अमला बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसमें 868 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव पारित किया है। इसमें 511 पद नियमित और 357 पद आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भरने का फैसला लिया गया है।
मिश्रा ने बताया कि हमारे प्रदेश में उपचार और प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू की गई थी, इसे भी आज कैबिनेट की ओर से समर्थन दिया गया है। इसमें 29 करोड़ 30 लाख की सहमति भी दी गई है। कोविड मरीजों समेत 12 बिंदुओं पर भी सहमति दी गई है। नीमच बस स्टाप के सखी सेंटर भवन को मंजूरी दी गई है।
मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण पथ विक्रेताओं को कोविड 19 के तहत 10-10 हजार रुपए अनुदान देने को कहा था। इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। सीएम ने इसके तहत मूल रूप से जो पात्र हैं, उन्हें जल्द ही इसे देने के निर्देश दिए गए।