सस्पेंशन के खिलाफ लड़ी लंबी कानूनी लड़ाई
बता दें कि जुलाई 2021 में आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा का पत्नी को पीटते हुए एक वीडियो सामने आया था जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड किया था। सस्पेंशन के आदेश के बाद पुरुषोत्तम शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने उन्हें बहाल करने के आदेश सरकार को दिए थे। हालांकि सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था वहां पर भी पुरुषोत्तम शर्मा के पक्ष में फैसला आया था और उनकी बहाली के आदेश दिए गए थे।
बहाली हुई पर नहीं मिला कोई काम
बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को प्रदेश सरकार ने बहाल तो कर दिया था लेकिन उन्हें पुलिस मुख्यालय में किसी शाखा का काम नहीं दिया गया। जानकारी के मुताबिक सीएम और सीएस से मिलने के लिए शर्मा ने कई बार कोशिश की, पर समय नहीं दिया गया। जब पुरुषोत्तम शर्मा से बात की गई तो उनका कहना था कि इस मामले में सरकार से पूछा जाए, न कि उनसे। इधर गृह विभाग के आला अफसरों के मुताबिक वीआरएस का आवेदन मिला है, पर शर्मा के खिलाफ कई जांच पेंडिंग हैं, ऐसे में वीआरएस आवेदन पर विचार करना संभव नहीं है।
देखें वीडियो- आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा का पत्नी को पीटते हुए वायरल हुआ वीडियो