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Good News: अब आचार संहिता के बाद लागू होगी प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन, जल्द करा लें रजिस्ट्री

MP property New guidelines – चुनाव की आचार संहिता के कारण 1 अप्रैल से लागू नहीं होगी प्रापर्टी की नई गाइडलाइन…। पुराने रेट पर हो होगी रजिस्ट्री…।

भोपालApr 01, 2024 / 02:21 pm

Manish Gite

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चुनाव बाद लागू होगी नई गाइडलाइन।

property guideline bhopal 2024-25: मध्यप्रदेश में फिलहाल प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू नहीं होगी। पहले 1 अप्रैल से गाइडलाइन लागू होने वाली थी और उसमें रजिस्ट्री की दरें 5 फीसदी से 95 फीसदी तक बढ़ने वाली थी। राज्य सरकार के नए आदेश से उन लोगों को राहत मिली है जो 31 मार्च तक अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं। सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा है कि 2023-24 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाइन की समयावधि आगामी आदेश तक बढ़ाई जाती है। यानी कलेक्टर गाइडलाइन 1 अप्रैल से नहीं बढ़ाई जाएगी। पुरानी दरें ही लागू रहेंगी।

 

मध्यप्रदेश में 31 मार्च तक जो लोग जमीन, मकान, दुकानों सहित अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली है। पंजीयन विभाग के महानिरीक्षक पंजीयक एम सेलवेंद्र ने रविवार रात को एक आदेश जारी कर लिखा है कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता के प्रभावी होने से साल 2023-24 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाइन की समयावधि आगामी आदेश तक बढ़ाई जाए। इस आदेश के बाद पुरानी गाइडलाईन ही लागू रहेगी, नई गाइडलाइन के लिए संभवतः आचार संहिता के बाद आदेश निकाले जाएंगे।

 

 

इसके पहले 11 मार्च को सभी कलेक्टर के नाम पत्र जारी कर कहा गया था कि केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन का अनुमोदन कर दिया है, उपबंध आदि भी अनुमोदित कर दिए गए हैं। इसे एक अप्रैल से प्रभावी किया जाना सुनिश्चित करें। इसके बाद 16 मार्च को आचार संहिता लग गई थी।

 

 

 

31 मार्च तक रजिस्ट्री कराने बड़ी संख्या में पंजीयन दफ्तरों में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। क्योंकि पहले नई गाइडलाइन में 95 फीसदी तक स्टांप ड्यूटी बढ़ाने की बात कही गई थी। लेकिन, बताया जा रहा है कि स्टांप ड्यूटी बढ़ने के डर से ही बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी संपत्ति की रिजस्ट्री करवा ली। इस कारण सरकार को अरबों रुपयों का लाभ हुआ है। हालांकि आचार संहिता के कारण प्रभावी नहीं हो पाई नई गाइडलाइन के लिए नया आदेश बाद में निकाला जाएगा। इसमें 5 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत तक का इजाफा हो जाएगा।

 

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