आधुनिकीकरण की दिशा में कदम
प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं। सभी शस्त्र लाइसेंसधारकों का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज होगा, जिसके बाद सिर्फ एक क्लिक पर देश में कहीं भी और कभी भी लाइसेंस धारक के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
पढ़ें ये खास खबर- कोरोना वायरस मुक्ति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन, इस तरह हवन करते नज़र आए पुजारी, देखें वीडियो
जानकारी न देने पर लाइसेंस होगा निरस्त
मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक, सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अनिवार्य रूप से जानकारी 29 जून तक पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। पोर्टल पर सारी जानकारी नहीं देने वाले लाइसेंसधारकों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मिश्रा ने कहा कि, जिलों के कलेक्टरों को आर्म्स लाइसेंस इन्फॉरमेशन सिस्टम (ALIS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है। यानी साफ है कि, अब कोई भी लाइसेंस धारक दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे। उनके पास अगर तीसरा शस्त्र है, तो उसे नियमानुसार 13 दिसम्बर, 2020 तक जमा कराना होगा।