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होगी सीधी कार्रवाई
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आदेश जारी कर अब मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी जोखिम को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी अनिवार्य कर दी है। क्योंकि, यह दुर्घटनाओं या नुकसान के मामले में पीडि़तों को सहायता प्रदान करता है। जो वाहन मालिक थर्ड पार्टी बीमा के बिना वाहन चलाते हैं या चलाने देते हैं, उन पर चेकिंग के दौरान सीधी कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग के अनुसार ऐसे मामलों में पहली बार पकड़े जाने पर तीन महीने तक कारावास या 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों है।
4,000 रुपए का जुर्माना
दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन महीने तक कारावास या 4,000 रुपए का जुर्माना या दोनों है। मप्र के अलावा बाकी राज्यों में बड़ी संख्या में बगैर बीमा वाहन चल रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 23 करोड़ से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इसमें 56 प्रतिशत वाहन बैगर बीमा के सडक़ों पर चल रहे हैं।