ये भी पढ़ें- सियाचीन में बर्फ के बीच देश की सुरक्षा करते हुए एमपी का सपूत शहीद
आधार से पैन न लिंक होने पर ये होगा नुकसान
बता दें कि अगर आपने अपने पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
– वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं जहां पर भी पैनकार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य होता है वहां भी आप पैनकार्ड उपयोग नहीं कर पाएंगे।
– सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, डीमैट खाता, नया बैंक खाता खोलने पर आपको दिक्कत होगी।
– 31 मार्च के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने पर एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
ये भी पढ़ें- पुलिसकर्मी से बोली बच्ची- ‘पुलिस अंकल पापा को पकड़ लो’, जानिए पूरा मामला..
पैन को आधार से लिंक कराने की तारीख बढ़ने की उम्मीद कम
विशेषज्ञों का कहना है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो अंतिम तारीख सरकार ने 31 मार्च 2021 तय की है उसका आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे और अगर ऐसे में आपका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं होंगे तो आपको जुर्माना भरना ही पड़ेगा। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि आधार से पैन कार्ड को लिंक न कराने पर संबंधित व्यक्ति को आय के स्त्रोत पर कटौती का अधिक भुगतान भी करना पड़ेगा।
देखें वीडियो – हाथ में पिस्टल लेकर पोस्ट डालना पड़ा भारी