प्रत्येक वर्ष अक अप्रेल से प्रॉपर्टी खरीदने और उसके रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली शुल्क की दरें लागू की जाते ही। इसके लिए सभी जिलों के उन स्थानों को चिंहित किया जाता है। दरें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बुलाए गए थे, जहां संपत्ति की खरीदी- बिक्री निर्धारित दर से अधिक या कम पर हुई थी। महानिरीक्षक पंजीयन एम सेलवेंद्रन का कहना है कि अब नई दरें गुरुवार से लागू हो जाएगी। यानी बुधवार रात 12 बजे बाद नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू हो जाएगी।
सेलवेंद्रन के मुताबिक आचार संहिता लगने के कारण एक अप्रैल से इसे लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई थी, जो मंगलवार को मिल गई। दो दिन के अवकाश के बाद बुधवार से तय समय पर रजिस्ट्री दफ्तर खुल जाएंगे। सिस्टम अपडेट होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि नई गाइडलाइन में प्रदेशभर की 1.12 लाख लोकशन में से 60 हजार प्रापर्टी की कीमतें बढ़ाई गई हैं। यह बढ़ोत्तरी न्यूनतम 5 फीसदी से 20 फीसदी से ज्यादा है। खबर है कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर इंदौर और उज्जैन में करीब 18 हजार लोकेशंस में से 13500 लोकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ 4500 लोकेशन्स की दरें बदली गई हैं। इसका औसत परिवर्तन 12 फीसदी है।
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हर साल संपत्ति की कीमतें बढ़ती है। मध्यप्रदेश में हाल ही में खत्म हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15 लाख से अधिक रजिस्ट्री कराई गई। जबकि 10 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व सरकार के खाते में आ गया। जबकि इसके पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 हजार 890 करोड़ का रेवेन्यू रजिस्ट्री से मिला है।