सरकार की ओर से शराब और बियर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगा दिया गया है। दुकानों से इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट मिलेगी। कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब को बेचने से इनकार नहीं कर सकेगा। ये व्यवस्था 1 अप्रैल से प्रदेशभर में लागू हो जाएगी। शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेगी। वहीं, रात साढ़े 11 बजे तक इन्हें बंद करना होगा। रेस्टोरेंट, होटल, रिसॉर्ट या क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात साढ़े 11 बजे तक रहेगा। इसके अलावा, अब एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब के काउंटर खोले जाएंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब काउंटर के लिए लाइसेंस दिए जा सकेंगे। तीन शुष्क दिनों में शराब दुकानें बंद रखनी होंगी।
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मदिरा प्रेमियों के लिए झटका
आपको बता दें अब नई शराब नीति के तहत अब दुकानदारों का एकाधिकार समाप्त करने के लिए फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि, हेरीटेज शराब की बिक्री चिन्हित दुकानों और बाहर से की जाएगी। इतना ही नहीं आबकारी शुल्क और निर्यात शुल्क से 7 साल की छूट रहेगी।