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भोपाल

स्कूल में तंबाकू खाई तो देना होगा 200 रुपए जुर्माना, विधायक से सरपंच को सौंपी जिम्मेदारी

– स्कूलों मे बनेगी गुटखा नियंत्रण समिति
– स्कूल परिसर के चारों तरफ बनाई जाएगी लक्ष्मण रेखा- केन्द्र के फरमान पर एक्शन में राज्य सरकार

भोपालNov 01, 2019 / 10:15 am

Ashok gautam

Tobacco Ban : तम्बाकू, गुटखा पर बैन के बाद शुरू हुई ब्लैक में बिक्री

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भोपाल। स्कूलों में तंबाकू खाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके लिए हर स्कूल में गुटखा नियंत्रण समिति बनाई जाएगी। इसमें विधायक से लेकर सरपंच तक सदस्य बनाए जाएंगे। स्कूल परिसर के अंदर तंबाकू-गुटखा लेकर न तो बच्चे जा सकेंगे और न ही शिक्षक।
बाहरी लोगों को भी यहां उसके सेवन करने और लेकर जाने तक की अनुमति नहीं रहेगी। समिति बच्चों के तंबाकू-जर्दा सेवन पर भी नियंत्रण करने के लिए भी काम करेंगी।
भारत सरकार ने सभी राज्यों को तंबाकू, गुटखा, सिगरेट मुक्त शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। राज्य स्तर पर इसका नोडल एजेंसी परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग को बनाया गया है। सभी स्कूलों को ३० नवम्बर तक गाइड लाइन पर अमल करना है।
इसके अनुसार प्रत्येक स्कूलों और प्रत्येक कक्षा में एक समिति बनाई जाएंगी। समिति में अध्यक्ष ऐसे शिक्षक को बनाया जाएगा जो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का सेवन नहीं करता हो। समिति में दो अभिभावक, दो छात्र, एससीसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के छात्र-छात्राओं को सदस्य के रुप में शामिल किया जाएगा। यह समिति इस बात की निगरानी करेंगी कि कोई बच्चा स्कूलों में गटखा, तंबाकू, सिगरेट लेकर प्रवेश न करें और उसका सेवन भी न करे। अगर किसी बच्चे में तंबाकू की लत लगी है तो से छुड़ाने का समिति प्रयास करेगी।
शिक्षण संस्थाओ में लगेंगे होर्डिंग

सभी स्कूल में परिसर के अंदर और उसके बाहर तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के होर्डिंग लगाना होगा। इसमें यह लिखना होगा कि स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला वा जर्दा बिक्रय करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर 200 रुपए जुर्माना लगेगा। इसके अलावा स्कूल परिसर के अंदर और भवन में जगह-जगह इस संबंध में नोटिस बोर्ड भी लगाया जाएगा।
खींची जाएंगी पीली लाइन

सभी स्कूल परिसर से १०० गज के दयरे में चारों तरफ से पीली लाइन डाली जाएगी। यह पट्टी चार इंच चौड़ी होगी। स्कूल के अंदर पीले कलर से लिखा जाएगा यह तंबाकू मुक्त क्षेत्र है। इसक फोन्ट साइज बड़ा होगा, जिससे लोगों को दूस से ही पढऩे में आ जाए।
स्कूल वाहन चालकों पर भी लगेगा प्रतिबंध

स्कूल बस चालकों पर भी गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सेवन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल में शिक्षकों के अलावा जो भी कर्मचारी गैर शिक्षकीय कम करते हैं उन्हें भी परिसर के अंदर इसके सेवन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन पर भी रहेगा प्रतिबंध

ई- सिगरेट, पान मसाला, हीट नॉट बर्न डिवाइस, वेप, ई-शीशा, ई-निकोटिन, फ्लेवर्ड हुक्का, सिगार,

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मिलेगा पुरस्कार

तंबाकू प्रतिबंधित करने वाले स्कूलों को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इसके लिए सकूलों को हर माह स्व मूल्यांकन प्रपत्र भरकर सरकार को भेजना पड़ेगा।

५० फीसदी पुरूष खाते हैं तंबाकू

स्वास्थ्य विभाग बताया है कि ग्लोबल यूथ टोबैकों सर्वे के अनुसार मप्र में ५० फीसदी पुरूष और १७ प्रतिशत अधिक महिलाएं तंबाकू, जर्दा चबाने के आदी हैं। इसके १४ प्रतिशत बच्चे इसकी चपेट में आ गए हैं, जिनकी उम्र १३ से १४ साल की है।
स्कूलों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समितियां इस पर निगरानी रखेंगी, जिसमें जन प्रतिनिधि के अलावा शिक्षक और विद्यार्थी सदस्य रहेंगे। परिसर के अंदर तंबाकू खाने अथवा लेकर जाने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
डॉ. पल्लवी जैन गोविल, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

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