रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक कोई बैंक कटे-फटे करेंसी नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। यही नहीं, इन पर बट्टा भी नहीं काटा जाएगा। अगर कोई बैंक ऐसा करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लिहाजा, अगर आपके पास कटे-फटे करेंसी नोट हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको उसके बदले में पूरा मूल्य मिलेगा। आइए जानते हैं कि रिजर्व बैंक के नियम इस बारे में क्या कहते हैं….
बैंक चेक करता है नोट
आपको बता दें कि नोट बदलना बैंक के ऊपर निर्भर करता है। आप बैकं पर नोट बदलने के लिए दबाव नहीं बना सकते। बैंक नोट बदलते समय इस बात को जरूर चेक करता है क्या इसे जानबूझकर फाड़ा गया है। इसके अलावा बैंक नोट की कंडीशन भी देखता है और उसके बाद ही उसे बदलता है। आरबीआई (RBI) के नियमों के मुताबिक, बुरी तरह से जले हुए, टु़कड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों का नहीं बदला जा सकता। इस तरह के नोटों को RBI के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है। इस तरह के नोटों से आप अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंक में ही कर सकते हैं।
जानिए किस तरह बदले जाते हैं नोट
अगर आपके पास 5, 10, 20, 50 जैसे कम मूल्य के कटे-फटे करेंसी नोट हैं तो इनका कम से कम 50 फीसदी हिस्सा होना जरूरी है। ऐसा होने पर आपको उस करेंसी नोट का पूरा मूल्य मिलेगा. वहीं, 50 फीसदी से कम हिस्सा होने पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. उदाहरण से समझें तो अगर आपके पास 5 रुपये का कटा-फटा नोट है और उसका 50 फीसदी हिस्सा सुरक्षित है तो आपको बदले में पूरे 5 रुपये मिलेंगे.
रिजर्व बैंक के मुताबिक, अगर आपके पास 20 से ज्यादा कटे-फटे हुए नोट हैं और उनका कुल मूल्य 5,000 रुपये से ज्यादा है तो बदलवाने पर ट्रांजैक्शन फीस भी देनी होगी. नोट बदलवाने के लिए जाने से पहले देख लें कि उसमें गांधीजी का वाटरमार्क, गवर्नर के साइन और सीरियल नंबर जैसे सिक्योरिटी सिंबल्स दिखने चाहिए। अगर आपके पास मौजूद फटे नेाट में ये सभी सिंबल्स हैं तो बैंक को करेंसी नोट बदलना ही होगा। 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के नोट में आधी राशि दिए जाने का प्रावधान नहीं है, इन नोटों का पूरा ही पेमेंट किया जाता है।