प्रदेश के वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर आई है। नए आदेश के अनुसार 1 अप्रेल 2019 के बाद रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया अब 31 मार्च तक संबंधित वाहन शोरूम पर जाकर लगवाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। राज्य सरकार ने इस मामले में हलफनामा देकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से और समय देने की मांग की थी।
इस मामले में सुनवाई के दौरान गुरुवार को अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। परिवहन आयुक्त के अवकाश पर होने के चलते अपर आयुक्त कार्यालय की ओर से मामले में तथ्य पेश किए गए। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि 31 मार्च तक श्रेणी में शामिल वाहनों के नंबर प्लेट संबंधित वाहन शोरूम पर जाकर लगवाने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
ऐेसे लगवाएं नई नंबर प्लेट
— परिवहन विभाग के वाहन-4 पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
— यहां पर bookinghsrp. com लिंक मिलेगी। इस पर क्लिक करें।
— इसके बाद स्टेट, शहर और वाहन मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भरना होगा।
— यहां 2 या 4 व्हीलर का विकल्प देना होगा।
— गाड़ी की कंपनी या एजेंसी, जो आपके घर के नजदीक है, उसकी जानकारी देना होगी।
— अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस और इंजन नंबर भरना होगा।
— दो पहिया है, तो 300 से 500 तक और चार पहिया वाहन होने पर 500 से 800 रुपए ऑनलाइन चार्ज भरना होगा।
— एजेंसी दो से तीन दिन में नंबर प्लेट बनने भेजेगी।