कब होगी अगली सुनवाई ?
आपको बता दें, पिछले दिनों शहर में नशा परोसने को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद से ही राजधानी में लगातार कार्रवाई की जा रही थी। हालांकि, अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है। आपको बता दें कि, भोपाल में क्यूजिल कल्चर के प्रोपराइटर अनमोल बलवानी द्वारा लगाई थी। याचिता में वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, जुबिन प्रसाद और प्रभांशु चतुर्वेदी ने पक्ष रखा था। जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि कलेक्टर ने 14 अक्टूबर, 2022 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर शहर के सभी हुक्का बार और लाउंज के संचालन पर रोक लगाई थी। साथ ही, दलील में कहा गया कि, ऐसा आदेश अति आवश्यक परिस्थितियों में ही जारी किया जा सकता है। फिलहाल, मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
यह भी पढ़ें- फीकी पड़ी पीले सोने की चमक, मक्का की आवक बढ़ी तो सोयाबीन की फ़सल बर्बाद
यह भी पढ़ें- काम में लापरवाही बरत रहे थे रोजगार सहायक, 43 को मिला नोटिस, जवाब नहीं दिया तो कटेगा वेतन
सीएम की नाराजगी पर हुई थी सख्ती
आपको बता दे ये कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान के बाद की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि, प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध के लिए नया कानून लाएंगे। याचिका में कहा गया कि, पहले भी हाईकोर्ट ने इस तरह के प्रतिबंधित आदेश को अनुचित करार दिया था। हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद अंतरिम आदेश के जरिए प्रतिबंध आदेश पर रोक लगा दी है।
यहां 151 बुजुर्ग जोड़ों ने लिए 7 फेरे, झूमकर नाचे नाती – पोते, वीडियो वायरल