यह सुविधा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगी। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश जारी होने से राज्य में नई व्यवस्था लागू हो गई है। मालूम हो राज्य में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी है।
इस संबंध में आदेश दिनांक 17 मई 2023 को जारी किया गया और तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। आदेश क्रमांक 420/11251192/2023/GAD/RC भोपाल, दिनांक 17 मई, 2023 आदेश में लिखा है कि, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यार्थियों से अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों से लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क का पचास प्रतिशत परीक्षा शुल्क देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
ज्ञात हो कि इससे पहले जारी किए गए एक अन्य आदेश में सभी विभाग, विभाग प्रमुख. संभाग आयुक्त, कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत से कहा गया था कि कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली सभी परीक्षाओं में उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा।
नामांकन के लिए एक बार प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उसके लिए निर्धारित परीक्षा और पोर्टल शुल्क देना होगा। फिर बाद में किसी अन्य परीक्षा में आवेदन करते समय उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एमपी ऑनलाइन की जो फीस तय है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह आदेश 1 साल तक के लिए लागू रहेगा।