शिकायत के बाद कार्रवाई
भोपाल के एमपी नगर क्षेत्र में एक युवक ने पुलिस से शिकायत की कि एक भिखारी ने बोर्ड ऑफिस के पास उससे जबरदस्ती भीख मांगी। युवक का कहना था कि भिखारी शारीरिक रूप से स्वस्थ था और काम करने में सक्षम था, लेकिन इसके बाद भी वह भीख मांग रहा था। आरोपी ने अपना बचाव करते हुए बताया कि वह इसी तरह अपना गुजारा करता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम की धारा 6 के तहत FIR दर्ज की। पुलिस अधिकारी एसीपी अक्षय चौधरी ने बताया कि इस अधिनियम के तहत भीख मांगना अपराध है, और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी पढ़े- भोपाल गैसकांड का कचरा नष्ट करने का विरोध, इस तरह पीथमपुर की सड़कों पर उतरे सामाजिक संगठन, अलर्ट पर पुलिस भिखारी को गिरफ्तार कर छोड़ा
शिकायत के बाद आरोपी भिखारी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, यह एक जमानती अपराध होने के कारण पुलिस ने उसे पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। एसीपी ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे पूछताछ में नए तथ्य सामने आ सकते हैं। पुलिस ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए समाज को जागरूक रहने की अपील की है।