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दुकानदार और कर्मचारियों को लगवाना होगा ववैक्सीन, तभी खुलेंगी दुकानें
राजधानी भोपाल के अनलॉक को लेकर सोमवार को प्रशासन और भोपाल प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने स्मार्ट सिटी कार्यालय में विभिन्न व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया है। बैठक में लिये गए फैसले के मुताबिक, सभी दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन दुकान के सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। तय आदेश के मुताबिक, अगर किसी दुकानदार या कर्मचारी के वैक्सीन न लगी हुई तो, संबंधित दुकान को सील कर दिया जाएगा। हालांकि, शुरुआत के कुछ दिनों में इस आदेश में ढील दी जा सकती है।
सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगा बाजार
बैठक में यह निर्णय लिया गया बुधवार से मार्केट खुलेंगे, लेकिन उस दिन खरीदारी नहीं होंगी। सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए एक नारा भी दिया गया है। नारा ये है कि, ‘टीका लगाओ दुकान खुलवाओ।’ शहर की सभी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके बाद रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
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प्रभारी मंत्री ने की बाजार खुलने की बात
आपको ये भी बता दें कि, राजधानी में अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत होने के साथ ही कपड़ा, सराफा समेत कई व्यापारी संगठन बाजार खुलने की व्यवस्था में ढील देने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर व्यापारी संगठनों ने भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की। मंत्री ने व्यापारियों को बाजार जल्द ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने का आश्वासन दिया था।
अब सिर्फ रविवार को रहेगा भोपाल में कर्फ्यू
मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह भोपाल को भी 1 जून से अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला प्रशासन की ओर से 31 मई को 15 जून तक के लिए आदेश जारी किये थे। उस आधेश के तहत पहले राजधानी में शनिवार को लॉकडाउन की बात कही गई थी। एक जून को जारी गाइडलाइन के मुताबिक, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रानिक्स दुकानें शाम 6 बजे तक खुल सकेगी। किराना, चश्में, दूध, किराना-नमकीन, स्टेशनरी की दुकान रात 8 बजे तक खुल सकेगी। होटल-रेस्टोरेंट से टेक होम की सुविधा रहेगी। शराब की दुकान को 11.30 बजे तक खोलने की अनुमति है।
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