मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले माह राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों के महंगाई भत्ते डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी। डीए में बढ़ोत्तरी के दो दिन बाद ही पूर्व कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए डीआर भी 4 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था। अब एमपी के नगरीय निकायों के पूर्व कर्मचारियों का भी डीआर बढ़ाया गया है।
यह भी पढ़ें : 12 नवंबर की भी छुट्टी घोषित, स्कूल और ऑफिस बंद रहेंगे पर बैंकों में होगा कामकाज राज्य के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री कैलाश विजवर्गीय ने प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों की मंहगाई राहत दर में बढ़ोत्तरी के निर्देश दिए थे। इसपर अमल करते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त भरत यादव ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स के लिए डीआर में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं।
नगरीय विकास आयुक्त के आदेश के अनुसार प्रदेश में अब नगरीय निकायों के पेंशनरों को मंहगाई राहत की दर में राज्य शासन के पेंशनरों के समान लाभ मिलेगा। छठवें वेतनमान में पेंशन पर 239 प्रतिशत तथा सातवें वेतनमान में पेंशन पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।
पेंशनरों को महंगाई राहत दर में वृद्धि एक अक्टूबर 2024 से स्वीकृत की गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त भरत यादव का यह आदेश मूल पेंशन और परिवार पेंशन दोनों पर लागू होगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि महंगाई राहत दर में बढ़ोत्तरी के संबंध में स्थानीय निकायों के कार्यालयों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।