कांग्रेस विधायक की सदस्यता क्यों खत्म कराना चाहती है कांग्रेस पार्टी, यह है मामला
bina mla nirmala sapre: कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे कुछ समय पहले भाजपा में शामिल हो गई थीं, उनकी सदस्यता पर फैसला नहीं होने पर कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गई है…।
bina mla nirmala sapre: बीना विधायक निर्मला सप्रे के भाजपा में शामिल होने के बाद भी उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदस्यता समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
अभिभाषक विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने बताया, बीना सीट पर कांग्रेस से विधायक सप्रे ने 5 मई 2024 कांग्रेस छोडऩे की घोषणा की थी। सीएम की उपस्थिति में भाजपा ज्वाइन की। विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त होना थी, लेकिन सदस्यता खत्म नहीं की गई।
5 जुलाई को सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदस्यता समाप्त करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 90 दिनों में विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना था। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर और विधायक सप्रे को व्यक्तिगत तौर पर पार्टी बनाया है।
पटवारी के बयान पर छोड़ी थी पार्टी
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के पूर्व विधायक इमरती देवी पर बयान को आधार बना सप्रे ने कांग्रेस छोड़ी। इसके बाद भाजपा में शामिल होने की सूचना आई। जब कांग्रेस ने सदस्यता समाप्त की तब सप्रे का बयान आया, जिसमें उन्होंने भाजपा में शामिल होने से इनकार किया था। इसके बाद कांग्रेस ने उनकी सदस्यता समाप्त करने विधानसभा को पत्र दिया था।
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