Mp news: नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किये हैं।
Mp news: वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में प्रॉपर्टी कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। यह छूट 31 मार्च तक ऑनलाइन भुगतान की दशा में दी जाएगी। इस संबंध में विभाग ने नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किये हैं।
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने बताया कि 2024-25 की कर वसूली 31 मार्च तक ही हो सकेगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार प्रतिवर्ष संपत्ति कर की वसूली में राज्य की ग्रास स्टेट डॉमिस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि के अनुरूप वृद्धि किया जाना अनिवार्य है।
वृद्धि न करने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयेाग के अनुदान से वंचित होना पड़ सकता है। नगरीय निकायों को उपभोक्ताओं को सभी प्रकार के करों की वसूली तय समय में कराने के लिए जागरूक करने को कहा गया है।