इस मामले में 1 सितंबर को फाइनल हियरिंग होनी है. बढ़े हुए आरक्षण पर स्टे को हटाने के लिए प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दे चुकी है। हाईकोर्ट द्वारा फाइनल हियरिंग के दौरान सभी पक्षों को मौजूद रहने को कहा गया है। हाईकोर्ट 1 सितंबर को इस मामले में कोई निर्णय सुना सकती है।
विधायक पर बरसाई लाठी, कई कार्यकर्ता भी घायल इस बीच मामले में बड़ी खबर आई है. OBC रिजर्वेशन पर मध्यप्रदेश सरकार के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने सरकार को अहम अधिमत दिया है. महाधिवक्ता ने सरकार से कहा है कि कोर्ट ने आधा दर्जन मामलों पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने सिर्फ PSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती, PC NEET 2019-20 और शिक्षक भर्ती पर ही रोक लगाई है।
कौन बनेगा करोड़पति की हॉटसीट पर सागर की महिला थानेदार महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव का कहना है कि OBC आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी अन्य सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में OBC को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है। अन्य परीक्षाओं और नियुक्तियों के मामले में प्रदेश सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है। यानि इन्हें छोडकर प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है.