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आयोग ने जारी किया टोल फ्री नंबर
चुनाव आयोद द्वारा 15 जनवरी 2020 तक नए आवेदन फार्म, दावे, आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा आयोग ने अधिक जानकारी और सहायता हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 भी जारी किया है, जिसपर आप आप से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी और उसका निराकरण भी करा सकते हैं।
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यहां जान लेते हैं कि वोटर आईडी आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी
इस तरह करें ऑफलाइन आवेदन
-सभी प्रकार के फार्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास उपलब्ध हैं। या यही फार्म आप अधिकारिक वेबसाइट www.eci.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
-संबंधित फार्म भरकर एवं फोटो पता और उम्र के प्रमाण के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। फार्म, दावे और आपत्ति जमा करने की आखरी तारीख 15 जनवरी 2020 तक है।
-फार्म BLO, BAG कैम्पस एम्बेस्डर, शैक्षणिक संस्थान के पास भी जमा किये जा सकते हैं।
-मतदाता सुविधा केन्दर- तहसील कार्यालय में भी भरे जा सकते हैं।
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इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन
-राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) यानी www.nvsp.in खोलें।
-Apply On-line पर क्लिक करें और फार्म 6 में अपना नाम एवंपता भरकर अपने नाम को पंजीकृत करवाएं तथा फोटो , पता और आयु के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन को अपलोड करें।
-इसके अलावा अगर निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों में कोई संशोधन या सुधार करने की जरूरत हो, तो निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार करने पर क्लिक करें। यहां सामने आने वाला फार्म 8 भरें।
-प्रवासी मतगणना रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फार्म 6A के जरिये आवेदन कर सकते हैं।
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कौन कर सकता है आवेदन
-नियम के अनुसार, एक भारतीय नागरिक मतदाता प्रमाण पत्र बनवाने के आवेदन कर सकता है।
-जो व्यक्ति 1 जनवरी 2020 या उससे पहले 18 साल का हो चुका है वो मतगणना के लिए अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकता है।
-मतदान क्षेत्र में रहने वाला साधारण निवासी आवेदन कर सकता है।
-ऐसे व्यक्ति जो विकृतचित हैं एवंजिनके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है को छोड़कर या निर्वाचनों से संबंधित विनिदिष्ट भ्रष्ट आचरण या अपराधों के कारण मतदान से निरहित घोषित नहीं किये गए हैं। वो व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
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इस बात का खास ध्यान रखे मतदाता
-16 दिसंबर 2019 की स्थिति में मतदाता सूची की जानकारी वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in और www.eci.gov.in पर अथवा BLO के पास देखी जा सकती है।
इसके अलावा एक से ज्यादा स्थानों प आपका पंजीयन है तो उसे फार्म 7 भरकर ङटवा सकते हैं।
-अगर परिवार में कोई व्यक्ति मृत या स्थानांतरित हुआ है, तो उनके संबंध में भी BLO को बताएं।
-निःशक्तजन अपना फार्म भरकर स्वयं को पंजीकृत कराएं।
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किस फार्म का क्या है इस्तेमाल
फार्म – 6
नए पंजीकरण के लिए या एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में अपना पता परिवर्तित कराने के लिए फार्म – 6 भरा जाता है।
फार्म – 6A
भारतीय पासपोर्ट धारक या प्रवासी भारतीय फार्म – 6A भरकर अपना वोटर कार्ड पा सकते हैं।
फार्म – 7
निर्वाचक नामावलियों से मौजूदा नाम को कटवाने के लिए या नाम शामिल किये जाने पर आपत्ति के लिए फार्म – 7 भर सकते हैं।
फार्म – 8
निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में संशोधन या सुधार करने के लिए फार्म – 8 भर सकते हैं।
फार्म – 8A
एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर परिवर्तन होने की दशा में फार्म – 8A भरा जाता है।