विभाग ने मप्र चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2023 को 20 अप्रेल से लागू किया है। इसके तहत पूरे पदों को नए सिरे से घोषित किया गया है। इन पदों को सीधी भर्ती, साक्षात्कार या दोनों से भरा जा सकेगा। पदोन्नति से भी पद भरेंगे। पदोन्नति के पदों को नियम प्रकाशन से पांच साल तक सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा।
इसके अलावा वैधानिक कारणों से प्रमोशन नहीं होने पर उन पदों को भी सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। मसलन, आरक्षण संबंधित मामले के कारण अभी प्रमोशन अटके हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति महिला के खिलाफ अपराध में दोष सिद्ध है तो उसे भर्ती नहीं किया जा सकेगा। भर्ती के लिए परीक्षा के बाद चयन सूची को एक साल तक वैध माना जाएगा। समिति की अनुशंसा पर छह महीने की वैधानिकता और बढ़ाई जा सकेगी।
1.24 लाख पदों पर होगी भर्ती
सरकार ने 1.24 लाख पदों पर भर्ती करना तय किया है। यही बम्पर भर्ती का पीक समय है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी भर्ती होनी है। पैरामेडिकल, डॉक्टर्स के पद निकलने हैं। इसके चलते नए भर्ती नियम लाए गए हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 15 अगस्त तक भर्ती पूरी करने का लक्ष्य है।