पुलिस के अनुसार पीडि़ता ने शास्त्रीनगर निवासी जयेश पारीक, अंकुर पारीक और कृष्णा नामक महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया। परिवादी ने आरोप लगाया कि जयेश उससे जान पहचान बनाने लगा। मोबाइल पर मैसेज भेजता और बातचीत करता था। जयेश युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती ने मना कर दिया। उसके बाद युवती का विवाह हो गया। उसके बाद भी जयेश उस पर दबाव बनाता रहता था। जयेश और उसके दोस्त ने ससुराल आकर उसे बरगलाया और झूठ बोलकर भीलवाड़ा ले आए। उन्होंंने उसके खिलाफ पति को भड़का दिया। इसके बाद पीडि़ता पिता के यहां रहने लगी। जयेश के पास पीडि़ता के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। यह दस्तावेज लेने पीडि़ता जयेश के घर गई। वहां जयेश नहीं मिला। वहां अंकुर, कृष्णा और परिवार के अन्य सदस्य मिले। पीडि़ता ने उनसे कहा कि जयेश ने शादी का झांसा देकर उसकी जिंदगी खराब दी। इसके चलते जयेश के परिवार के लोगों ने उससे बदसलूकी की। इस दौरान जयेश वहां पहुंच गया। पीडि़ता को मोपेड पर बैठाकर एक होटल्कें ले गया। वहां कमरे में उसके साथ बलात्कार किया। वहां से जयपुर ले गया। वहां शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बनाया। आरोपी ने उसे कानूनी कार्रवाई करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी।