घटना 9 और 10 अक्टूबर 2020 की दरम्यानी रात की है। शीतला पारा दुर्ग निवासी नवीत साहू की हत्या उसकी पत्नी बिंदु साहू ने अपने प्रेमी नवागांव मुढ़ीपार निवासी राजेश साहू (30) के साथ मिलकर की थी। अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने बताया कि दोनों के इस कृत्य के अभियुक्त बिंदु के नाबालिग पुत्र और पुत्री चश्मदीद थे। मृतक ड्राइवरी का काम करता था। घटना की सूचना मृतक के छोटे भाई दीपक साहू ने पुलिस को दी थी। पुलगांव पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज कर जांच की। जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था।
मामले में अपर लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तों ने प्रेमप्रसंग के चलते षड़यंत्र के तहत नवीत साहू की हत्या की। ऐसे गंभीर अपराध में उदारता बरतने से समाज में विपरित संदेश जाएगा। साथ ही इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति में आरोपियों का मनोबल बढ़ेगा। दलील को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि अपने पति की हत्या का कृत्य अभियुक्ता की क्रूरता को दर्शाता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की सहानुभूति अपनाया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास, एक हजार रुपए अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
बच्चों का कथन अहम साबित हुआ
मृतक के छोटे भाई दीपक और दोनों बच्चों के कथन में यह सामने आया कि अभियुक्त राजेश का बिंदु के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना की रात अभियुक्त राजेश उसके घर आया था। पुलिस ने जब बिंदू से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि प्रेम संबंध के चलते प्रेमी राजेश के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से हत्या को अंजाम दिया। पहले मृतक को धक्का दिया, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा गया। इसके बाद गले में गमछा डालकर दोनों ने दोनों तरफ से कस कर खींच दिया।