टीआई ने मिश्रा ने बताया कि डीपी देशमुख के खिलाफ शिकायत है कि उन्होंने अभेराम की पत्नी आभा साहू को उसकी संस्था में जुडऩे की प्रस्ताव रखा। इस संस्था में पैसे इनवेस्ट करने पर रकम को दोगुना करने का लालच दिया। उसके झांसे में आकर अभेराम ने 11 लाख रुपए जमा कर दिया। देशमुख ने उससे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा कराया और 31 लाख 24 हजार 500 रुपए हड़प लिए। जब अभेराम ने पैसे लौटाने कहा तो उसे ऊंची पहुंच का धौंस दिखाया। टीआई ने बताया कि इस मामले की तहकीकात की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ साबूत जुटाए जा रहे हैं।
सुपेला टीआई गोपाल वैश्य ने बताया कि रायपुर निवासी आरोपी दोशपति श्रीधर ने रेलवे कर्मी एन श्रीनिवास राव के नाम से 22 लाख रुपए का होम लोन लिया। फर्जी दस्तावेज पेश किया। लोन को चुकाना बंद कर उक्त राशि गबन कर दिया। बैंक दस्तावेजों की जांच की तब पता चला कि आरोपी दोशपति ने खुद को रेलवे कर्मी बताकर फर्जी दस्तावेज जमा किया है।