अपर कलेक्टर एके वाजपेयी ने कहा कि शासन की गाइडलाइन और दिशानिर्देशों पर आगे का कार्य किया जाएगा। जिले में एक भी कोरोना के मरीज नहीं है पर भी जिले को अलर्ट रखा गया है। पूरी तरह से कोरोना से इस जंग के लिए तैयार है।
ग्रीन जोन में होने के कारण जिले में विभिन्न कार्यों को शुरू कराने की छूट तो मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। कुछ भी आयोजन में 15 से 20 ही लोग रहेंगे। भीड़ इक_ा नहीं कर पाएंगे। दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रहेगा। साथ ही हर कोई चाहे व्यपारी हो, दुकानदार हो चाहे ग्राहक हो, सभी को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
जिला ग्रीन जोन में होने के कारण खेती किसानी, कृषि संबंधित दुकानें, हार्टिकल्चर, मछली पालन, बीज दुकान, कुछ कार्यों के अलावा उर्वरकों की दुकानें भी खुली रहेंगी। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं बेरोकटोक चालू रहेगी। यह सब शासन की गाइडलाइन व नियमों के तहत ही होगा। जिले में कौन से कार्य शुरू होंगे, इसकी जानकारी दो-तीन दिनों के बाद ही मिलेगी।
कोरोना वायरस के चलते तीन मई तक लॉकडाउन है। इस वजह से बस, ट्रेन, हवाई सफर, सभा, मनोरंजन के साधन खेलकूद, सिनेमा, शराब दुकान के अलावा पान, गुटखा, नशीला पदार्थ व अन्य सामूहिक आयोजन बंद रहेगा।