आरोपी सोने-चांदी का व्यापारी टीकम चंद सोनी ने छल करते हुए मूलधन के साथ लाभांश को भी गबन कर लिया।
शिक्षक की पत्नी माया अग्रवाल ने मामले में परिवाद पेश किया था। कोर्ट के आदेश पर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने आरोपी टीमक सोनी के खिलाफ धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
जानें पूरा मामला
कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि लुचकी पारा निवासी माया अग्रवाल (79 वर्ष) ने कोर्ट में परिवाद पेश किया था। माया अग्रवाल ने मामले में पुलिस को बताया कि पति केके अग्रवाल को सेवानिवृत्त के समय जो रकम मिली थी, उसमें 1 लाख रुपए आरोपी टीकम चंद सोनी के झांसे में आकर इनवेस्ट किया था। टीकम ने उन्हें लालच दिया था कि वह सोने चांदी का व्यापार करता है। उसके व्यापार में रकम इनवेस्ट करने पर लाभंश के रूप में अधिक लाभ को मूलधन में जोड़ कर लौटाएगा।
उसकी बातों में आकर उन्होंने 1 लाख रुपए उसे दे दिया। समयावधि पूरा हुआ, तब वह अपनी रकम की मांग करने लगा। लेकिन आरोपी उन्हें नहीं दिया। इस बीच उसके पति की मौत हो गई। माया अग्रवाल के बार-बार मांग करने पर आरोपी टीकमचंद ने कर्नाटका बैंक का चेक थमा दिया। जब उन्होंने चेक को बैंक ऑफ इंडिया में आहरण के लिए लगाया। तब पता चला कि आरोपी के खाते पर अकाउंट ब्लाक हो गया है। अब उससे पैसे की मांग करती रही, आरोपी उन्हें घुमाता रहा। परेशान होकर माया अग्रवाल ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर आरोपी टीकम चंद सोनी के खिलाफ धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।