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Bhilai Crime: 16 साल की लड़की से बलात्कार, दरिंदे के मोबाइल में दोनों की अश्लील फोटो देख पत्नी के उड़े होश, मिली ये सजा

Bhilai Crime News: यह फैसला चुतर्थ एफसीटी (विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012) के न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय में सुनाया गया..

भिलाईJun 20, 2024 / 07:46 am

चंदू निर्मलकर

rajasthan crime
Bhilai Crime News: एक किशोरी से बलात्कार के मामले में अभियुक्त शेख अशरफ पिता शेख मोहम्मद (25 वर्ष) को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास का अभिप्राय शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास होगा। यह फैसला चुतर्थ एफसीटी (विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012) के न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय में सुनाया गया।
Bhilai Crime News: यह मामला स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि अभियुक्त शादीशुदा है और उसने पड़ोस में रहने वाली 16 साल से कम उम्र की 10 वीं की छात्रा को शादी का प्रलोभन देकर अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। उसके साथ एक से अधिक बार शारीरिक संबंध बनाया। कई बार उसे बाहर होटल में भी ले गया। अभियुक्त की पत्नी को इसका पता चल गया था और वह नाराज थी। उसने एक दिन अपने पति का मोबाइल चेक किया। जिसमें छात्रा के साथ उसके पति का फोटो था। गुस्से में आकर उसने वह फोटो छात्रा के पिता के मोबाइल में वाट्सऐप पर भेज दिया।
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Bhilai Crime News: ऐसे खुला मामला

छात्रा के पिता ने फोटो के संबंध में अपनी बेटी से पूछताछ की। तब छात्रा ने बताया कि अभियुक्त उसके साथ दो साल से गलत काम कर रहा है। तब छात्रा के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने भादवि की धारा 376(2)(एन) 376 (3) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अभिनियम 2012 की धारा 6 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच में लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

बचाव पक्ष ने न्यूनतम और अभियोजन ने अधिकतम दंड देने का निवेदन किया

दोष साबित होने पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय से अग्रह करते हुए कहा कि अभियुक्त 25 वर्ष का नवयुवक है और यह उसका प्रथम अपराध है। इसलिए उसे न्यूनतम दंड दिया जाए। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने तर्क दिया कि अभियुक्त विवाहित है।
उसके द्वारा 16 साल से कम उम्र की अवयस्क बालिका के साथ घृणित अपराध किया गया है, इसलिए उसे कठोरतम दंड से दंडित किया जाए। न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।
न्यायालय ने आदेश में कहा है कि पीड़ित छात्रा को शासन से पुनर्वास के लिए विधि अनुरुप राशि प्रदान किया जाए। आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को प्रेषित करने का आदेश दिया है।

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