यह खुलासा राजस्थान पत्रिका की टीम ने भरतपुर के रेडलाइट एरिया में तहकीकात की तो बड़ा खुलासा हुआ। उनका तरीका समझा। आगरा-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ सालों के अंदर एक बार फिर से रेड लाइट एरिया में सैक्स रैकेट का कारोबार पैर पसार रहा है। सैक्स रैकेट का संचालन भी यहां बगैर किसी भय के चल रहा है।
लड़की व रिपोर्टर की बातचीत के अंश
रिपोर्टर: क्या सैक्स रैकेट यहां पर चलता है? लड़की: हां, बोलो…500 रुपए प्रति घंटे लगेंगे। रिपोर्टर: पुलिस यहां नहीं आती है? लड़की: कोई नहीं आएगा, महीनादारी जाती है। रिपोर्टर: यह गंदा काम क्यों करती हो? लड़की: मुंबई में डांसर की नौकरी करनी है। रिपोर्टर: होटल में व्यवस्था हो सकती है? लड़की: होटल के लिए अलग आदमी से बात करो। रिपोर्टर: मैं कुछ देर बाद आता हूं?
लड़की: मोबाइल नंबर ले जाओ, फोन कर देना।
सच यह भी है, लूट लिए जाते हैं कस्टमर…
हमारी मुलाकात यहीं के एक ऐसे युवक से हुई, जो इन सैक्स वर्कर्स के बारे में अच्छे से जानता है। ये लड़का यहीं ई-रिक्शा चलाता है। कहता है कि हम जब नए-नए आए थे, तो मुझसे 1500 रुपए इन लड़कियों ने ठग लिए थे। एक लड़की ने पहले 600 रुपए लिए और उसके बाद फिर से पैसा लिया। यहां से वह हमें होटल के लिए लेकर निकली। रास्ते में अंधेरा था, वहां टैक्सी से उतर कर कहती है कि हम आगे नहीं जाएंगे। हमने मना किया, तो वह चिल्लाने लगी। स्थिति यह हो गई कि हमें वहां से भागना पड़ा। पड़ताल में सामने आया कि आगरा-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर स्थित भरतपुर के बगधारी में करीब 35-40 परिवार दशकों से निवास कर रहे हैं। इन परिवारों की लड़कियां सैक्स रैकेट में शामिल हैं। साथ ही यहां से आठ किलोमीटर की दूरी पर है गांव पंछी का नगला, जहां पुलिया के नीचे रहने वाले करीब 20-25 परिवार इस बदनाम कारोबार से जुड़े हुए हैं। इस कारोबार से जुड़े परिवार सिर्फ लड़कियों को इससे जोड़ते हैं। शादी के बाद उन्हें इससे दूर कर दिया जाता है। सैक्स रैकेट के इस खेल में कुछ नाबालिग भी शामिल हैं।
यहां मजबूरी…ज्यादातर लड़कियां बनी डांसर
पूछताछ करने पर एक लड़की ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि मुंबई में बार डांसर की नौकरी करने के लिए एक से दो लाख रुपए इकट्ठा करने पड़ते हैं, क्योंकि बार मालिक की ओर से 70 हजार से एक लाख रुपए सिक्योरिटी जमा कराई जाती है। यहां तो काम करना मजबूरी है। पैसा इकट्ठा होने के बाद सभी बार में नौकरी करने चली जाती है। कुछ पैसा वहां खाने-रहने के लिए भी इकट्ठा करना पड़ता है।
बगैर आइडी में मिल जाता है होटल्स में कमरा
हकीकत यह है कि अकेले रेडलाइट एरिया का यह खेल नहीं है। आगरा के करीब होने के कारण वहां से सैक्स रैकेट ऑपरेट किया जा रहा है। शहर में कुछ स्थानों पर किराये पर मकान व होटल्स में कमरे किराये पर लेकर बाहरी गिरोह भी इस रैकेट को चला रहा है। यह रैकेट सेक्स वर्कर्स, दलाल और होटल संचालकों की मिलीभगत से चल रहा है। जब ये लड़कियां किसी लड़के को लेकर होटल पहुंचती हैं तो किसी तरह की आइडी की जरूरत नहीं होती। होटल में भी जब लड़की की डिमांड की जाती है तो आसानी से उपलब्ध करा दी जाती है। हालांकि, आईडी नहीं लेने पर धारा-188 के तहत होटल को सीज और होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सारस चौराहा के अलावा आगरा व जयपुर को जाने वाले हाइवे व शहर के छोटे होटल्स में यह कार्य किया जा रहा है।
प्रशासन के साथ चलाएंगे अभियान…
प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे परिवारों को मुख्यधारा में जोडऩे का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर उन्हें मुख्यधारा से जुडऩे के लिए योजनाओं के माध्यम से भी जुड़वाया जाएगा। इनके खिलाफ अनैतिक कार्य को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। मृदुल कच्छावा, पुलिस अधीक्षक अधिवक्ता उत्तम शर्मा के मुताबिक देश में वेश्यावृत्ति सीधे तौर पर अपराध नहीं है। दो वयस्क लोग सहमति से संबंध बना सकते हैं। मई, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था, वेश्यावृत्ति एक प्रोफेशन है। अपनी मर्जी से यह पेशा अपनाने वाले सेक्स वर्कर्स को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन, अगर कोई उन्हें जबरदस्ती इस धंधे में ले आता है तो यह अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।
भारत में दो लोग आपसी सहमति से संबंध तो बना सकते हैं। लेकिन, अगर कोई वेश्यालय चल रहा या फिर अपनी जगह को इस काम में इस्तेमाल कर रहा तो अनैतिक देह व्यापार (निषेध) अधिनियम 1956 के सेक्शन-3 के आधार पर एक से तीन साल की सजा हो सकती है। सेक्शन- 4 के मुताबिक, जो लोग 18 साल की उम्र से अधिक हैं और वेश्यावृत्ति की कमाई से गुजारा कर रहे हैं, उन्हें दो साल तक की सजा हो सकती है। इसमें लड़की का परिवार भी शामिल है।
देह व्यापार अधिनियम के सेक्शन- 5 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में धकेलता है तो उसे 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन-6 के मुताबिक, लड़की को जबरदस्ती रखने और संबंध बनाने के लिए मजबूर करने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन-7 और 8 के मुताबिक अगर कोई पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैला रहा तो उसे तीन से छह महीने तक की सजा का प्रावधान है।