प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने वर्ष 2028-29 तक देशभर में दो करोड़ अतिरिक्त आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है। केन्द्र सरकार ने जारी किए परिपत्र में पुरानी गाइड लाइन में संशोधन किया है। प्रधानमंत्री आवास की पिछले 6 वर्षों से उम्मीद में बैठे तूंगा और बस्सी ब्लॉक के पात्र परिवारों के लिए भी अच्छी खबर है कि विभाग का 6 वर्ष से बंद पोर्टल आवेदन के लिए खुल गया है। वहीं आवासहीन पात्र परिवारों के मापदण्डों का सरलीकरण किया है। केन्द्र सरकार ने आवास योजना में राहत देते हुए अब 10 हजार की बजाए 15 हजार रुपए प्रतिमाह आय वाले को भी पात्र माना है। वहीं दुपहिया वाहन, स्वयं का रेफ्रिजरेटर, लैडलाइन फोन सहित कई नियम हटा दिए हैं। इससे आवास योजना के लिए पात्रों को काफी राहत मिलेगी। पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी आदेशों में पात्र परिवार 25 जनवरी तक आवास प्लस एप पर सर्वे अपलोड करवा सकेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एक दिवसीय शिविर आयोजित होगा। पंचायत में नियुक्त जिला स्तरीय एवं पंचायत समिति स्तरीय नोडल अधिकारी एवं विकास अधिकारी की ओर से सर्वे का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में पात्र परिवारों का अनुमोदन होगा।
इन्हें करेंगे शामिलसरकार 5 श्रेणी के परिवारों को अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करेगी। पंचायतीराज विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा व भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार, हाथ से मेला होने वाले परिवार, जनजातीय समूह व वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को सरकार आवास उपलब्ध करवाएगी।
यह होंगे अपात्रमोटर चलित तिपहिया, चौपहिया वाहन होने, मैकेनाइज्ड तिपहिया, चौपहिया वाहन, कृषि उपकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने, परिवार के किसी भी सदस्य की आय 15 हजार रुपए प्रति माह से अधिक, आयकरदाता होने, स्वयं की जमीन होने पर योजना में पात्र नहीं होंगे।
इनका कहना है…प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तूंगा ब्लॉक में पोर्टल खुल गया है, पात्र व्यक्ति स्वयं भी आवेदन कर सकता है। वहीं ग्राम विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया कि पात्र परिवारों का सर्वे कर आवेदन कराए।
हेमलता महावर, विकास अधिकारी तूंगा