उन्होने विभागीय अधिकारियों को 180 दिन से अधिक अवधि के बकाया प्रकरणों के संबंध में तथ्यात्मक एवं गुणवतापूर्ण जांच करते हुए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए जिससे कि आमजन को शीध्र राहत मिल सके। उन्होने कहा कि भविष्य में सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निस्तारण हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
महामारी अध्यादेश उल्लंघन पर 18 लोगों पर जुर्माना बाड़मेर. राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार को जिले में 18 व्यक्तियों से 1800 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई।
जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग की ओर से 18 व्यक्तियों से 1800 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार तक 84,916 व्यक्तियों से 1,42,12,576 रुपए की वसूली की जा चुकी है।