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बरेली

डीएम डीआईजी से वसूलेंगे 6.48 लाख, 15 साल पहले का मामला, जाने क्या

डीआईजी स्कार्ट की जिप्सी से 15 साल पहले हुई बाइक सवार युवक की मौत के मामले में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव ने डीएम को पत्र भेजकर पुलिस उप महानिरीक्षक से 648830 रुपये वसूल कर फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम पिपरिया की रहने वाली मृतक की पत्नी विमला देवी को दिलाए जाने का आदेश दिया है।

बरेलीJun 28, 2024 / 11:50 am

Avanish Pandey

बरेली। डीआईजी स्कार्ट की जिप्सी से 15 साल पहले बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव ने डीएम को पत्र भेजकर पुलिस उप महानिरीक्षक से 648830 रुपये वसूल कर फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम पिपरिया की रहने वाली मृतक की पत्नी विमला देवी को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
वर्ष 2009 को बाइक से फतेहगंज पश्चिमी से आ रहे थे गांव
फतेहगंज पश्चिमी के पिपरिया गांव निवासी विमला देवी ने मोटर एक्सीडेंट प्राधिकरण में दावा दायर किया था। पति नन्दराम 24 अगस्त 2009 को बाइक से फतेहगंज पश्चिमी से गांव आ रहे थे। रास्ते में फोकस इंजीनियरिंग कालेज के निकट सामने से आ रही जिप्सी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे नंदराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वह जिप्सी डीआइजी पुलिस की स्कार्ट में शामिल थी। टक्कर लगते ही डीआइजी की स्कार्ट को काफी देर मौके पर रुकना पड़ा। जिप्सी पुलिस विभाग का कर्मचारी फरीद खान चला रहा था।
कई साल बीत जाने के बावजूद मृतक के परिवार को नहीं मिला मुआवजा
प्राधिकरण में 4 वर्ष मामले की निरंतर सुनवाई के बाद वर्ष 2013 में विपक्षी के खिलाफ एक लाख 22 हजार रुपये का मुआवजा निर्धारित करते हुए ब्याज सहित रकम मृतक के परिवार को अदा करने का आदेश हुआ। कई साल बीत जाने के बावजूद मृतक के परिवार को मुआवजा नहीं मिला। गुरुवार को पीठासीन अधिकारी क्षितिज श्रीवास्तव ने डीआइजी पुलिस से 6 लाख 48 हजार 830 रुपये वसूल करके प्राधिकरण में जमा करने के आदेश डीएम को दिए हैं। आदेश में उल्लेख किया है कि डीएम विपक्षी की गिरफ्तारी करके, विपक्षी के बैंक खाते से या विपक्षी की संपत्ति की कुर्की करके किसी भी तरह 15 जुलाई तक प्राधिकरण में रकम जमा करें

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