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5.30 करोड़ का नगरीय कर बकाया, नहीं हो रही वसूली

एनटीपीसी की गैस विद्युत परियोजना अन्ता पर नगरपालिका द्वारा निकाली गई नगरीय कर की बकाया राशि लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपए लम्बे समय बाद तक भी वसूल नहीं हो पाई है। ऐसे में नगर के विकास पर खर्च की जाने वाली भारी भरकम राशि नियमों के फेर में अटकी पड़ी है।

बारांJun 03, 2018 / 05:23 pm

Shivbhan Sharan Singh

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अन्ता. एनटीपीसी की गैस विद्युत परियोजना अन्ता पर नगरपालिका द्वारा निकाली गई नगरीय कर की बकाया राशि लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपए लम्बे समय बाद तक भी वसूल नहीं हो पाई है। ऐसे में नगर के विकास पर खर्च की जाने वाली भारी भरकम राशि नियमों के फेर में अटकी पड़ी है।
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गत् सितम्बर माह में क्षेत्रीय विधायक कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने जिला कलक्टर डॉ. एसपी सिंह को दोनों पक्षों की बैठक बुलाकर इस मसले का हल निकालने का निर्देश दिया था, लेकिन उसके बाद नगरपालिका में कई माह तक अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त रहने से मामला ठंडे बस्ते में ही धरा रह गया।
अपना-अपना तर्क
दरअसल अन्ता के 53.18 हैक्टेयर एवं चक शाहबाद क्षेत्र के 140.30 हैक्टेयर क्षेत्र का सत्र् 2007 से 2017 तक का नगरीय कर एनटीपीसी से वसूला जाना है। एनटीपीसी अधिकारियों का कहना है कि चक शाहाबाद क्षेत्र नगरपालिका सीमा से बाहर होने की वजह से इस एरिये का नगरीय कर नहीं लिया जा सकता। वहीं दूसरी और तहसीलदार अन्ता ने चक शाहाबाद एरिये को अन्ता नगरपालिका के अन्तर्गत बताया है।एनटीपीसी अधिकारी इस निर्णय की पुष्टि गजट अधिसूचना में प्रकाशित होने के बाद ही कर चुकाने की बात कह रहे हैं।
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सख्ती से करेंगे कार्यवाही
नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी मनीष मीणा ने कहा कि मास्टर प्लॉन 2001/2023 के गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि चक शाहाबाद क्षेत्र अन्ता नगरपालिका की सीमा में निहित है। वहीं राजस्व विभाग के अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी पालिका चुनाव अधिसूचना में एनटीपीसी प्लांट एवं आवासीय कॉलोनी के पूरे क्षेत्र को पालिका की सीमा में माना है। ऐसे में अब एनटीपीसी सहित कस्बे में स्थित अन्य जो संस्थान नगरीय कर नहीं चुका रहे उन सभी को नोटिस देकर सख्त कार्यवाही की जाएगी। नगरीय विकास कर नहीं चुका में दो नोटिस देने के बाद सम्पति सीज करने का भी प्रावधान है लेकिन इससे पहले ही पालिका की ओर से कोई न कोई हल निकाल लिया जाएगा।

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