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बारां

अब 6 दिन शेष : समय से पहले भरें रिटर्न, रिफंड मिलने के साथ वेरिफिकेशन में भी मिलेगी मदद

आयकर देशहित के लिए है, वहीं आयकर देने वाले विकासशील देश में योगदान देने वाले होते हैं। आयकर भरना उन सभी के लिए जरूरी है, जिनकी आय निर्धारित दायरे में आती है। रिटर्न फाइल करने के लिए लोग अक्सर 31 जुलाई तक का इंतजार रकते हैं। रिटर्न भरने के लिए मिलने वाले पर्याप्त समय के बाद भी टैक्स पेयर अंतिम तिथि के लिए बैठते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि अंतिम तिथि में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए लोगों को समय से पूर्व रिटर्न फाइनल कर मिलने वाले रिफंड का फायदा उठाना चाहिए।

बारांJul 25, 2024 / 11:40 pm

mukesh gour

आयकर देशहित के लिए है, वहीं आयकर देने वाले विकासशील देश में योगदान देने वाले होते हैं। आयकर भरना उन सभी के लिए जरूरी है, जिनकी आय निर्धारित दायरे में आती है। रिटर्न फाइल करने के लिए लोग अक्सर 31 जुलाई तक का इंतजार रकते हैं। रिटर्न भरने के लिए मिलने वाले पर्याप्त समय के बाद भी टैक्स पेयर अंतिम तिथि के लिए बैठते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि अंतिम तिथि में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए लोगों को समय से पूर्व रिटर्न फाइनल कर मिलने वाले रिफंड का फायदा उठाना चाहिए।

आयकर देशहित के लिए है, वहीं आयकर देने वाले विकासशील देश में योगदान देने वाले होते हैं। आयकर भरना उन सभी के लिए जरूरी है, जिनकी आय निर्धारित दायरे में आती है। रिटर्न फाइल करने के लिए लोग अक्सर 31 जुलाई तक का इंतजार रकते हैं। रिटर्न भरने के लिए मिलने वाले पर्याप्त समय के बाद भी टैक्स पेयर अंतिम तिथि के लिए बैठते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि अंतिम तिथि में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए लोगों को समय से पूर्व रिटर्न फाइनल कर मिलने वाले रिफंड का फायदा उठाना चाहिए।

बारां. आयकर देशहित के लिए है, वहीं आयकर देने वाले विकासशील देश में योगदान देने वाले होते हैं। आयकर भरना उन सभी के लिए जरूरी है, जिनकी आय निर्धारित दायरे में आती है। रिटर्न फाइल करने के लिए लोग अक्सर 31 जुलाई तक का इंतजार रकते हैं। रिटर्न भरने के लिए मिलने वाले पर्याप्त समय के बाद भी टैक्स पेयर अंतिम तिथि के लिए बैठते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि अंतिम तिथि में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए लोगों को समय से पूर्व रिटर्न फाइनल कर मिलने वाले रिफंड का फायदा उठाना चाहिए।
इसलिए फाइल करें

यदि 31 जुलाई की समय सीमा को पार करते हैं, तो लेट फाइङ्क्षलग पर जुर्माना लगता है, ऐसे में समय से पूर्व रिटर्न फाइल करना जुर्माने से बचाव देता है। रिटर्न यदि पहले भरा जाता है, तो टैक्स में अच्छा रिफंड मिल जाता है। क्योंकि आयकर विभाग तेजी से उन रिटन्र्स को प्राथमिकता देता है, जो समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं। रिटर्न यदि जल्दी दाखिल किया जाता है, तो किसी भी तरह की त्रुटि में समय रहते सुधारने का मौका मिल जाता है। समय पर आईटीआर दाखिल करना कानून और देश के लिए प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है।
ऋण और वीजा आवेदन में आसानी

आयकर रिटर्न आय और कर भुगतान का प्रमाण है। यह ऋण या वीजा के लिए आवेदन करते समय आवश्यक हो सकता है। जल्दी दाखिल करना यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पास जब भी आवश्यकता हो, यह दस्तावेज उपलब्ध हो।
एक्सपर्ट टॉक

आईटीआर दाखिल करना कठिन प्रक्रिया है। अंतिम दिन के इंतजार में यह मुश्किल बढ़ा सकते हैं, परेशानी के बचने के लिए समय से पहले रिटर्न करें।
अंकुर नागर, कर सलाहकार

31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करने से जुर्माना और ब्याज से बचाव मिलता है, वहीं रिफंड जल्दी मिलता है। लोन और वीजा के आवेदन जल्दी होते हैं।
पलाश बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट
टैक्स भरने वाले लोग अक्सर अंतिम तिथि के इंतजार में होते हैं, लेकिन समय से पहले टैक्स भरना लोगों को अच्छे मिलने वाले रिफंड में राहत देता है।
सुनील दुबे, कर सलाहकार

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