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बांसवाड़ा : दूसरे केस में पूर्व मंत्री भवानी जोशी का न्यायालय में सरेंडर, जमानत पर रिहा

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बांसवाड़ाApr 09, 2019 / 02:13 pm

deendayal sharma

बांसवाड़ा : दूसरे केस में पूर्व मंत्री भवानी जोशी का न्यायालय में सरेंडर, जमानत पर रिहा

बांसवाड़ा. जवाहर पुल के निकट सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बदलने के मामले में न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद पूर्व राज्यमंत्री भवानी जोशी ने सोमवार को एजेएम न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद उन्हें पहले न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। इसके बाद उनके अधिवक्ता दिनेश पुरी ने कोर्ट में जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए जोशी को दस-दस हजार के जमानत मुचलके परं रिहा किया। जोशी के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा से लंबे समय से गिरफ्तारी वारंट थे। दस अप्रेल को जोशी को कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन वे इससे पहले ही सरेंडर हो गए। गौरतलब है कि इससे पहले जोशी ने राजराजेश्वर मंदिर मामले में भी वारंट निकलने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था और बाद में जमानत पर रिहा हुए थे।
यह था प्रकरण
परिवादी गोपीराम अग्रवाल ने 18 मार्च 2009 को मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट के समक्ष एक परिवाद भवानी जोशी के खिलाफ प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 29 नवंबर 2008 को जोशी ने जवाहर पुल के निकट प्रस्तावित उद्यान से सरदार वल्लभ भाई पटेल की आकर्षक काले गे्रनाइट की मूर्ति उठाकर कुशलबाग पैलेस में क्रेन से पहुंचाई। इसके बाद उसी शाम पांच बजे चिकित्सा विभाग की एम्बुलेंस में एक अन्य मूर्ति सरदार पटेल के हुलिया की हूबहू जिसका पत्थर भी घटिया है उसको उद्यान में उतारा। उतारने के बाद सुबह क्रेन से लाई मूर्ति को वापस उद्यान में स्थापित कर दी। आरोप है कि भवानी जोशी ने निजी सम्पत्ति में सत्ता के बल पर अनाधिकृत घुसकर गैर कानूनी कृत्य किया है।

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