परिवादी गोपीराम अग्रवाल ने 18 मार्च 2009 को मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट के समक्ष एक परिवाद भवानी जोशी के खिलाफ प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 29 नवंबर 2008 को जोशी ने जवाहर पुल के निकट प्रस्तावित उद्यान से सरदार वल्लभ भाई पटेल की आकर्षक काले गे्रनाइट की मूर्ति उठाकर कुशलबाग पैलेस में क्रेन से पहुंचाई। इसके बाद उसी शाम पांच बजे चिकित्सा विभाग की एम्बुलेंस में एक अन्य मूर्ति सरदार पटेल के हुलिया की हूबहू जिसका पत्थर भी घटिया है उसको उद्यान में उतारा। उतारने के बाद सुबह क्रेन से लाई मूर्ति को वापस उद्यान में स्थापित कर दी। आरोप है कि भवानी जोशी ने निजी सम्पत्ति में सत्ता के बल पर अनाधिकृत घुसकर गैर कानूनी कृत्य किया है।