प्रशासकीय समिति के गठन का निर्देश
जारी आदेश के अनुसार इसके तहत राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी, 2025 तक समाप्त हो रहा है। उनमें निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त कर ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों को सुचारू संचालित करने की दृष्टि से प्रशासकीय समिति का गठन करने के निर्देश हैं।आदेश तुरंत प्रभावी घोषित
बांसवाड़ा जिले में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पंचायत समिति बागीदौरा की 32 ग्राम पंचायतों, बांसवाड़ा की 42 पंचायतों, छोटी सरवन की 21 पंचायतों, गांगड़तलाई की 30 पंचायतों, सज्जनगढ़ की 38 पंचायतों एवं पंचायत समिति तलवाड़ा की 29 ग्राम पंचायतों के निवर्तमान सरपंचों को गुरुवार से प्रशासक नियुक्त कर आदेश तुरंत प्रभावी घोषित किया गया।वित्तीय शक्तियां भी, नवनिर्वाचन पर पहली बैठक से पहले तक प्रभावी
आदेश के तहत प्रशासक राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संयां 13) व संबद्ध नियमों में अधीन शक्तियों-कर्तव्यों का प्रयोग एवं पालन प्रशासकीय समिति की बैठक में परामर्श से करेंगे। पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के तहत पंचायत के खातों (बैंक खाता) का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग भी प्रशासक एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी कर सकेंगे। प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति की कार्यावधि नवनिर्वाचन के बाद गठित पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी।Hindi News / Banswara / Banswara News : बांसवाड़ा की 190 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को होगा खत्म, अगले चुनाव तक सरपंच होंगे प्रशासक