अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीबीआई (CBI) की 90 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने पीठ से विवादित आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया है। जिस पर पीठ ने कहा कि वह एकतरफा रोक नहीं लगा सकती। Supreme Court refuses to lift the interim stay on CBI investigation