दरअसल कई वाहनों के नंबर प्लेट में भ्रामक तरीके से गलत जानकारी दिखती है। इसमें कुछ नंबर प्लेट में विधानसभा या नगरनिगम, नगर परिषद के नाम का फर्जी उल्लेख होता है। साथ ही नंबर प्लेज नियमों के तहत भी ऐसे नाम लिखना कानून गलत है। वहीं कई वाहन मालिक सजावटी नंबर प्लेट लगाए रहते हैं। वे नंबर प्लेट के ऊपर या नीचे या दोनों जगह हरा, लाल स्टीकर चिपका रहते हैं। इसी प्रकार कई नंबर प्लेट में बड़े बड़े अक्षरों में ‘कर्नाटक’ लिखा रहता है जबकि नियमों के तहत सिर्फ ‘केए’ लिखा जाना चाहिए।
ऐसे अवैध नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने नंबर प्लेट को नियमबद्ध कर लें। इसके तहत नंबर प्लेट पर प्रदर्शित होने वाले पंजीकरण चिह्न और अंकों का आकार केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार होना चाहिए। पंजीकरण चिह्न यानी नंबर प्लेट में जो अक्षर हों वे रोमन लिपि में और ‘अरेबिक’ फांट में हो।