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बैंगलोर

कर्नाटक पुलिस ने नए कानूनों के तहत पहले दिन दर्ज की 80 मामलों में एफआईआर

बीएनएस के तहत राज्य में पहला मामला सोमवार सुबह हासन ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला एक कार दुर्घटना से जुड़ा है।

बैंगलोरJul 02, 2024 / 12:42 am

Sanjay Kumar Kareer

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बेंगलूरु. कर्नाटक पुलिस ने तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद सोमवार रात 9.30 बजे तक 80 प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की हैं। पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (डीजी और आईजीपी) के कार्यालय से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है।

अधिकारियों ने बताया कि बेंगलूरु में एचएसआर लेआउट पुलिस ने सोमवार को सुबह 1:30 बजे बीएनएसएस की धारा 194 (आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा जांच और रिपोर्ट करना) के तहत पहली अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट (यूडीआर) दर्ज की।
बीएनएसएस धारा 194 के तहत एक और यूडीआर अदुगोडी पुलिस ने सुबह 9 बजे दर्ज किया। बीएनएसएस के तहत एक और यूडीआर मामला एचएएल पुलिस ने दर्ज किया।

वरथुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318 (धोखाधड़ी) और 319 (छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 (कंप्यूटर से संबंधित अपराध) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की।
बीएनएस के तहत राज्य में पहला मामला सोमवार सुबह हासन ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला एक कार दुर्घटना से जुड़ा है।

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