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बैंगलोर

हिजाब विवाद : सुनवाई पर ‘ऑनलाइन’ भी टिकी निगाहें

यू-ट्यूब चैनल पर हजारों देख रहे सीधा प्रसारण

बैंगलोरFeb 18, 2022 / 10:33 pm

Nikhil Kumar

हिजाब विवाद : सुनवाई पर 'ऑनलाइन' भी टिकी निगाहें

बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब विवाद पर चल रही सुनवाई पर जहां पूरे देश की निगाह है, वहीं हजारों लोग मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण देख रहे हैं।

यही कारण है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के यू-ट्यूब चैनल पर दर्शकों की संख्या में अप्रत्याशित और अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 14 फरवरी से कर्नाटक उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हो रही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय देश के उन गिने-चुने उच्च न्यायालयों में से है जो अपनी कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम करते हैं। हालांकि, इस तरह के सीधे प्रसारण में लोगों की दिलचस्पी नहीं के बराबर होती है लेकिन इस अनूठे मामले की सुनवाई में भारी संख्या में लोग दिलचस्पी ले रहे हैं।

अदालतों की कार्यवाही का पता चला
हालत यह है कि सुनवाई के दौरान किसी भी समय १० से २० हजार लोग लाइव स्ट्रीम पर कार्यवाही देख रहे होते हैं। यही नहीं, हिजाब मामले की सुनवाई को न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 4 लाख बार देखा गया है।

अल्पसंख्यक संस्थानों में भी हिजाब, भगवा शॉल पर रोक
बेंगलूरु. हिजाब मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को एक परिपत्र जारी कर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से संचालित उन संस्थानों में भी हिजाब, भगवा शॉल अथवा अन्य धार्मिक प्रतीकों के उपयोग पर रोक लगा दी जहां ड्रेस कोड अथवा पोशाक तय है।

विभाग के सचिव मेजर पी. मणिवन्न की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश विभाग की ओर से संचालित आवासीय शिक्षण संस्थानों और मौलाना आजाद मॉडल स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) पर भी लागू होगा। इन संस्थानों को जल्द खोलने का आदेश देते हुए हिजाब, स्कार्फ, भगवा शॉल या अन्य धार्मिक चिह्नों के उपयोग की अनुमति नहीं देने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि यह सिर्फ उन संस्थानों के लिए लागू होगा जहां कॉलेज विकास समिति ने विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड या पोशाक तय किया है।

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