कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन के तहत बलौदाबाजार, भाटापारा सहित सभी नौ नगरीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत स्थित सभी कार्यालयों में मतदान के दिन शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम के तहत कारखानों व दुकानों में कार्यरत श्रमिकों को नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत मतदान के लिए अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कारखानेे जहां सप्ताह में सातों दिन कार्य होता है, वहां प्रथम व द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे का संवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदान केन्द्र में मतदान की प्रक्रिया पूर्णत: गोपनीय होगी। मतदाता द्वारा किए जाने वाले मताधिकार के प्रयोग को गोपनीय बनाए रखने के लिए मतदान केन्द्र के भीतर कैमरे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मतदाता अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति मतदान की गोपनीयता को भंग नहीं करेगा। ऐसा किए जाने पर सजा का प्रावधान है। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत् मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के भीतर मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के अन्र्तगत मतदाताओं को सुविधाजनक ढंग से मतदान करने के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ ही 18 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को मान्य किया गया है।
ये हैं मान्य दस्तावेज
01 मतदाता परिचय02 पासपोर्ट 03 ड्राइविंग लाइसेंस
04 राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी और कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
06 पेन कार्ड 07 आधार कार्ड
08 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज 09 मनरेगा जॉब कार्ड
10 फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड 11 स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र
12 केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं व बारहवी की फोटोयुक्त अंकसूची
14 फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र 15 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड
16 महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र 17 फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस
18 ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची