अर्जुंदा पुलिस के मुताबिक प्रार्थी कमल किशोर सिन्हा पिता डोमार सिंह सिन्हा (28) ग्राम नवागांव डुंडेरा लिखित आवेदन दिया। इसमें ग्राम रौना निवासी रेखलाल प्रजापति पिता हेमलाल (35) एवं ग्राम चीचलगोंदी निवासी कलीराम पारकर पिता जगन्नाथ पारकर (45) ने चारामा में अपने आप को रेत खदान व नेवारीकला (बालोद) में रेत खदान होने की जानकारी दी। प्रार्थी ने मटेरियल सप्लायर का नया कार्य करने एवं डंपर गाड़ी में रेत सप्लाई के नाम से 1 लाख 10 हजार नगदी कलीराम और 3 लाख 20 हजार रुपए रेखलाल को फोन पे किया है। कुल 4
लाख 50 हजार दिए।
मुखबिर की सूचना पर किया गिरफ्तार
शिकायत के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी रेखलाल प्रजापति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। बताया कि कलीराम पारकर के साथ मिलकर ग्राम नवागांव के कमल किशोर सिन्हा को कम दाम में रेत दिलाने का
झांसा देकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
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